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नवादा रेप केस: निलंबित आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव दोषी करार, सजा 21 दिसंबर को

2016 में 15 साल की एक नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में विधायक को पार्टी से निकाल दिया गया था और जेल में था

FP Staff

शनिवार को पटना कोर्ट ने नवादा से आरजेडी के विधायक राजबल्लभ यादव को दोषी करार दिया. यादव को फरवरी 2016 में एक नाबालिग से बलात्कार के सिलसिले में दोषी ठहराया. यादव को 21 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी.

एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज परशुराम यादव ने यादव और पांच अन्य लोगों को नालंदा में नाबालिग के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया. 4 दिसंबर को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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अभियोजन पक्ष से 22 गवाह और बचाव पक्ष से 15 गवाह थे. यादव के खिलाफ मामला 9 फरवरी, 2016 को दायर किया गया था. इसके बाद यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, और जेल भेज दिया गया था.

क्या है पूरा मामला:

6 फरवरी 2016 की शाम बिहारशरीफ की रहने वाली छात्रा को उसकी पड़ोसी सुलेखा देवी एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने बाहर लेकर गई. दोनों जब जन्मदिन की पार्टी वाले घर तो छात्रा ने देखा कि वहां कोई पार्टी नहीं चल रही है. बल्कि उस घर में विधायक राजबल्लभ मौजूद थे.

रिपोर्ट के अनुसार राजबल्लभ और सुलेखा ने शराब पीने के बाद छात्रा को एक पोर्न फिल्म दिखाते हुए कहा कि वह भी ऐसे ही करे जैसा फिल्म में चल रहा है.

इसके बाद जब छात्रा वहां से जाने लगी तो विधायक के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया और विधायक के कमरे में धकेल दिया. पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने बताया कि विधायक ने अपने बॉडीगार्ड्स से कहा अगर वह पोर्न फिल्म की हीरोइन की तरह नहीं करती है तो वो सभी उसके साथ बारी बारी से रेप करें.

फिर विधायक ने भी छात्रा का रेप किया. घटना के बाद छात्रा पुलिस के पास पहुंची और केस दर्ज कराया. सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने छात्रा के बयान दर्ज कराए. छात्रा ने फोटो देखकर आरोपी विधायक की पहचान की.

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