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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: ईडी ने ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति मांगी

इससे पहले, ठाकुर सहित सभी 17 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष पॉक्सो अदालत में पेश किया गया. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 जनवरी तय की है

Bhasha

प्रवर्तन निदेशालय ने बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ के लिए कोर्ट से शनिवार को अनुमति मांगी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष सरकारी वकील मनोज कुमार ने विशेष पॉक्सो जज आरपी तिवारी की अदालत में एक याचिका दायर कर ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ करने की इजाजत मांगी है. ठाकुर इस मामले में फिलहाल पटियाला जेल में कैद है.

इससे पहले, ठाकुर सहित सभी 17 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष पॉक्सो अदालत में पेश किया गया. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 जनवरी तय की है.


बालिका गृह का संचालन ठाकुर का एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) करता था. बिहार सरकार ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप रखी है.

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बता दें कि 2018 के शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई (टीआईएसएस) ने अपने सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर के साहु रोड स्थित बालिका सुधार गृह (शेल्टर होम) में नाबालिग लड़कियों के साथ कई महीने तक रेप और यौन शोषण होने का खुलासा किया था. मेडिकल जांच में शेल्टर होम की कम से कम 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी. पीड़ित कुछ बच्चियों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता था फिर उनके साथ रेप किया जाता था. इस दौरान उनके साथ मारपीट भी होती थी. पीड़ित लड़कियों ने बताया कि जब उनकी बेहोशी छंटती थी और वो होश में आती थीं तो खुद को निर्वस्र (बिना कपड़ों) पाती थीं.

मामले के तूल पकड़ने पर बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी. जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने 28 जुलाई से इसकी जांच शुरू की थी. इस हाई प्रोफाइल केस में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत कई आरोपी जेल में हैं. इस कांड में अपने पति और अपना नाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहीं मंजू वर्मा ने काफी दबाव के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था. मंजू वर्मा ने बीते 20 नवंबर को बेगूसराय कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.

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