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अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल ने CBI कोर्ट से की मांग- मुझे इंटरनेशनल कॉल्स करने की इजाजत दें

कोर्ट ने इस मामले में जेल अधीक्षक को 14 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है

FP Staff

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने सीबीआई कोर्ट में आवेदन दिया है कि उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और वकीलों से

बात करने के लिए इंटरनेशनल कॉल्स करने की अनुमति दी जाए.


कोर्ट ने इस मामले में जेल अधीक्षक को 14 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. गौरतलब है कि मिशेल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 फरवरी

तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच के सिलसिले में उसकी न्यायिक हिरासत मांगी थी. ईडी के मामले में अदालत ने मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और सीबीआई के मामले में 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा था.

मिशेल को हालही में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. उसे 22 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और यहां की एक अदालत ने घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर उसे 7 दिन के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था. मिशेल को इससे पहले सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल

में रखा गया था.

ईडी ने विशेष लोक अभियोजक (Public Prosecutor) डीपी सिंह और एनके माट्टा के जरिए अदालत को बताया था कि जांच अब तक सार्थक रही है. उसने कहा, हमने हवाला और विभिन्न बैंक खाते के जरिए नकदी ट्रांसफर की जांच की. हमें अन्य रक्षा सौदे के बारे में सूचनाएं मिली हैं. हमें धन प्रवाह (मनी फ्लो) की भी जांच करने की जरूरत है. हमारे पास सबूत हैं जिससे पता चलता है कि उसने इतालवी अदालत को गुमराह किया.

इससे पहले अदालत ने ईडी की हिरासत में मिशेल को उसके वकीलों से मुलाकात पर रोक लगा दी थी. एजेंसी ने कहा था कि वह वकीलों को चिट देकर

कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है.

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