चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि इससे पहले 4 जनवरी को रांची हाईकोर्ट ने लालू की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट में लालू की तरफ से बढ़ती उम्र और सेहत को वजह बताते जमानत देने की बात कही गई थी. कोर्ट में लालू की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं.
Jharkhand High Court rejects RJD chief Lalu Prasad Yadav's bail plea in Fodder scam cases. (file pic) pic.twitter.com/sBgX54PEGo
— ANI (@ANI) January 10, 2019
लालू फिलहाल रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं
वहीं लालू प्रसाद यादव की तरफ से बेहतर इलाज कराने की खातिर जमानत देने की अपील की गई थी. पिछली बार 21 दिसंबर को सीबीआई के निवेदन पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई टालकर 4 जनवरी की तारीख तय की गई थी. लालू फिलहाल रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं. याचिका में कहा गया था कि लालू 71 वर्ष के हो गए हैं और उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियां हैं.
लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं
बता दें कि चारा घोटाला मामले में इससे पहले भी उनको जमानत मिल चुकी है. याचिका में कहा गया है कि इन गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं. फिलहाल वह रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं जहां विभिन्न रोगों के लिए उनका इलाज चल रहा है. बीते बुधवार को यह आशंका जताई गई थी कि उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई है. हालांकि चिकित्सकों ने कहा था कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है और कोई चिंता की बात नहीं है.
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