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यौन शोषण मामले में अरुणाभ कुमार को मिली अग्रिम जमानत

मुंबई के डिंडोसी सेशन कोर्ट ने अरुणाभ कुमार को इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी है

FP Staff

टीवीएफ के फाउंडर अरुणाभ कुमार को यौन शोषण के मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है. मुंबई के डिंडोसी सेशन कोर्ट ने अरुणाभ कुमार को इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी है.

इसके पहले द वायरल फीवर के सीईओ अरुणाभ कुमार पर लगे छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें मुंबई के एक सेशन कोर्ट की तरफ से 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली थी.

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अरुणाभ पर टीवीएफ की एक कथित रूप से पूर्व कर्मचारी ने छेड़छाड़ और यौन टिप्पणियां करने का आरोप लगाया था. रिपोर्ट के मुताबिक, अरूणाभ के खिलाफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) पुलिस स्टेशन में आईपीसी के 354A और 509 धारा के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

जिसके बाद अरुणाभ कुमार ने मुंबई के डिंडोसी सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. एमआईडीसी ने एफआईआर दर्ज होने के बाद कुमार को जांच में सहयोग देने के लिए तलब किया था.