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रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर पर महिला पत्रकार के साथ मारपीट और यौन शोषण का आरोप

एफआईआर के अनुसार चुटिया पर आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. चुटिया को दो दिन तक पुलिस हिरासत में रखने के बाद सीआरपीसी की धारा 41 के तहत 3 दिसंबर को रिहा कर दिया गया था

FP Staff

रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर अनिरुद्ध भक्त चुटिया पर गुवाहाटी की एक महिला ने अपहरण और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है. महिला की शिकायत के आधार पर 1 दिसंबर को गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन में चुटिया के खिलाफ केस दर्ज की गई है. चुटिया 3 दिसंबर को रिहा हुए इसके पहले दो दिन तक वो पुलिस हिरासत में थे.

द वायर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित ने आरोप लगाया कि 1 दिसंबर की रात को जब वो काम से लौट रही थी तभी चुटिया उन्हें मिले. चुटिया कथित तौर पर एक अनजान आदमी के साथ था और नशे में धुत्त था. पीड़िता ने बताया, 'वो नशे में था. उसने मुझे बात करने के लिए रोका. और इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाती, उन दोनों ने मेरी गर्दन पर चाकू लगाया और मुझे लेन से सटे अपने घर में खींच लिया. जबर्दस्ती घर में ले जाने के बाद कुर्सी से हाथ बांध दिए गए थे. जब मैंने विरोध किया, तो उन्होंने मेरा यौन उत्पीड़न भी किया. चुटिया की मां भी कमरे में भी मौजूद थीं.'


जैसे ही पीड़िता के हाथ खोले गए तो उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने सहयोगियों को घटना के बारे में बताया. इसके बाद वे आए और उसे बचा लिया. पीड़िता का दावा है कि चुटिया उसके घर के पास में ही रहता है. वो दोनों काम के सिलसिले में दो बार मिले भी थे. चुटिया ने पीड़िता से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया.

पुलिस दबाव में काम कर रही है:

एफआईआर के अनुसार चुटिया पर आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. चुटिया को दो दिन तक पुलिस हिरासत में रखने के बाद सीआरपीसी की धारा 41 के तहत 3 दिसंबर को रिहा कर दिया गया था. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस 'दबाव में काम कर रही है' और चुटिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते समय घटना के विभिन्न विवरण को पुलिस ने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया है. कई समाचार रिपोर्टों का दावा है कि पुलिस अधिकारियों ने इस मामले के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया है.

न तो चुटिया और न ही जिस मीडिया संस्थान (रिपब्लिक टीवी) के लिए वो काम करता है ने इस मुद्दे पर किसी तरह का बयान जारी किया है.

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