गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सात अन्य को साल 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में अतिरिक्त गवाह के तौर पर तलब करने की मांग करने वाली याचिका पर एसआईटी से जवाब मांगा है.
जस्टिस हर्षा देवानी और जस्टिस बिरेन वैष्णव की बेंच ने बुधवार को एसआईटी से कहा कि वह न्याय के हित में अतिरिक्त साक्ष्य के लिए गवाह के तौर पर आठ लोगों को तलब करने वाली कोडनानी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे. एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामलों की जांच के लिए किया था.
एसआईटी की अदालत ने हटा दिया थे इन गवाहों के नाम
कोडनानी जिन सात अन्य को तलब करना चाहती हैं उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक अमरीश पटेल, जगदीश पटेल, लाखाभाई राठौड़, धवल शाह, धीरज राठौड़, एम डी लखिया और कांतिभाई सोलंकी शामिल हैं.
उन्होंने अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रोसिक्यूटर ने बिना किसी ठोस कारण के इन आठ महत्वपूर्ण गवाहों को हटा दिया.
कोडनानी के वकील निरपम नानावती ने कहा, ‘न्याय के हित में इन अतिरिक्त गवाहों को तलब करना महत्वपूर्ण है, ताकि अदालत अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज कर सके. प्रोसिक्यूटर ने एसआईटी की विशेष अदालत में मुकदमे के दौरान इन गवाहों के नाम हटा दिए थे.’
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