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कोर्ट ने अरुणाभ से कहा, गवाहों को धमकाया तो जेल भेज देंगे

कोर्ट ने हिदायतों के साथ यौन शोषण मामले में अरुणाभ कुमार को जमानत दी

Hemant R Sharma

टीवीएफ के सीईओ अरुणाभ कुमार के लिए राहत भरी खबर है. 29 मार्च को मुंबई के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए यौन शोषण के केस में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.

जमानत देते हुए उन्हें कई हिदायतें भी दी गई हैं. कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि जब भी पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएगी हाजिर होना पड़ेगा. साथ ही वो किसी गवाह को धमकाएंगे नहीं और ना ही किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करेंगे.


क्या है यौन शोषण और क्या कहता है कानून?

7 अप्रैल को उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई थी. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 16 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और 17 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर रहने को कहा था. पेशी के बाद शर्तों के साथ अब उन्हें जमानत दे दी गई है. अरुणाभ के खिलाफ कई लड़कियों ने यौन शोषण के केस दर्ज करा रखे हैं.

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अखबार मिड डे ने खबर छापी है कि अरुणाभ मुंबई के अंधेरी ईस्ट में अपने ऑफिस रोजाना जा रहे हैं और ऑफिस की मीटिंग्स में हिस्सा भी ले रहे हैं.