अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को शरण देने से इनकार करने वाले ट्रंप प्रशासन के नए आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है.
A federal judge has temporarily barred the US President Donald Trump administration from refusing asylum to immigrants who cross the southern border illegally, reports AP pic.twitter.com/kiiDGRwaEH
— ANI (@ANI) November 20, 2018
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आ रहे मध्य अमेरिकी शरणार्थियों के काफिले के मैक्सिको से निकल अमेरिकी सीमा तक पहुंचने को लेकर कहा था कि ये काफिले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इस संबंध में महीने की शुरुआत में एक घोषणा जारी की थी.
सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन टीगर ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी. इस महीने ट्रंप की ओर से ये आदेश दिए जाने के बाद ही अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और द सेंटर फॉर कॉन्स्टीट्यूशन राइट्स की ओर से कोर्ट में ये आग्रह किया गया था.
पिछले 9 नवंबर को एक घोषणा जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि दक्षिणी बॉर्डर से शरण लेने के लिए बॉर्डर पार कर रहे शरणार्थियों को शरण नहीं दिया जाएगा. अगर इस ऑर्डर पर कोर्ट की ओर से रोक नहीं लगाई गई होती तो ये नियम तीन महीनों तक लागू रहता. और इससे मैक्सिको से अमेरिका में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हजारों लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती.
हंदवाड़ा में भी आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है. बताया जा रहा है कि यहां के यारू इलाके में जवानों ने दो आतंकियों को घेर रखा है
कांग्रेस में शामिल हो कर अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत करने जा रहीं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि वह ग्लैमर के कारण नहीं बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हैं
पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
मलाइका अरोड़ा दूसरी बार शादी करने जा रही हैं
संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.