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कतर: देश छोड़ने के लिए अब श्रमिकों को नहीं लेनी होगी अपने मालिक से इजाजत

कतर सरकार ने सितंबर माह में देश के आवासीय कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद रविवार से इसे लागू किया गया है

Updated On: Oct 28, 2018 04:48 PM IST

FP Staff

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कतर: देश छोड़ने के लिए अब श्रमिकों को नहीं लेनी होगी अपने मालिक से इजाजत

अब कतर में काम करने वाले विदेशी मजदूरों को देश छोड़ने के लिए अपने मालिकों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. कतर सरकार ने सितंबर माह में देश के आवासीय कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद रविवार से इसे लागू किया गया है.

पूर्व में इस कानून के तहत किसी भी प्रवासी श्रमिक को देश छोड़ने से पहले अपने मालिक की अनुमति लेनी होती थी. कानून में हुए संशोधन के बाद अब प्रवासी बिना किसी की अनुमति के देश छोड़ सकते हैं.

अगर किसी को ऐसा करने में दिक्कत आती है तो वह प्रवासी निकास शिकायत समिति से जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं.मंत्रालय ने तीन दिनों के भीतर ही इस पर संज्ञान लेने की बात कही थी.

लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठन के लोग इस कानून को खत्म करने की मांग कर रहे थे. कतर में लंबे समय से लागू इस कानून का नाम 'कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम' के तहत प्रवासी कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसमें विदेशी मजदूर को अपने लिए किसी स्पॉन्सर की जरूरत होती है जो इनके वीजा और कानूनी प्रक्रिया का देखरेख करता है.

ज्यादातर मामालों ये स्पॉन्सर इनके मालिक ही होते हैं. ये कानून मध्य पूर्व एशिया की ज्यादातर देशों में आज भी मौजूद हैं.

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