पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने वित्त मंत्री इशाक डार को आठ नवंबर को पेश होने का आदेश दिया. उनके विरुद्ध जमानती गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखा. उन्हें गुरूवार को अदालत के सामने पेश होना था, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देकर पेश नहीं हुए.
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 67 वर्षीय डार के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
डार के वकील ख्वाजा हैरिस जवाबदेही अदालत में पेश हुए और उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अपने मुवक्किल को पेशी से छूट देने की मांग की. डार इस वक्त ब्रिटेन में हैं.
Dar fails to appear as accountability proceedings resume in corruption reference https://t.co/3AXsSMSv9c
— Dawn.com (@dawn_com) November 2, 2017
ख्वाजा ने अदालत को डार का मेडिकल प्रमाणपत्र दिखाया और बताया कि शुक्रवार को लंदन के एक अस्पताल में मंत्री की एंजियोग्राफी होगी.
अदालत ने जारी रखा जमानती गिरफ्तारी वारंट
एनएबी के अभियोजक ने यह कहते हुए छूट का विरोध किया कि प्रमाणपत्र में यह नहीं लिखा है कि मंत्री को कौन सी बीमारी है. उन्होंने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का दबाव बनाया.
न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने डार के विरुद्ध जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी रखा और गैर जमानती वारंट जारी करने से इनकार कर दिया. अदालत ने डार को आठ नवंबर को पेश होने का आदेश दिया.
पनामा पेपर स्कैंडल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पेश नहीं होने पर डार के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया था.वैसे वह सुनवाई शुरू होने के बाद सात बार पेश हो चुके हैं लेकिन 20 सितंबर, 30 अक्टूबर और गुरूवार दो नवंबर को पेश नहीं हुए.
कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार के खिलाफ जांच के बाद उन्हें (संसद की सदस्यता के लिए) अयोग्य ठहरा दिया था.
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