पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आजीवन सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया है. इस फैसले से देश की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है.
Pakistan's Supreme Court has ruled that former Prime Minister Nawaz Sharif is disqualified from holding public office for life: Pakistan Media (file pic) pic.twitter.com/yd9LEyN4hB
— ANI (@ANI) April 13, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शख्स को संविधान की धारा 62 (1)(एफ) के तहत अयोग्य करार दिया गया है तो वह शख्स आजीवन ही अयोग्य रहेगा. पाक सुप्रीम कोर्ट के इ्स फैसले के बाद अब नवाज शरीफ कभी भी किसी सार्वजनिक पद पर काबिज नहीं हो पाएंगे. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता जहांगिर तरीन को भी ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने अयोग्य ठहराया था. कोर्ट ने अपने आदेश से पहले कहा कि जनता को अच्छे चरित्र वाले नेताओं की जरूरत है.
पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ को अदालत ने जुलाई 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था.
शरीफ ने अपने पर लगे आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि इसके पीछे किसी का हाथ है.
इसी साल फरवरी में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं रह सकता. कोर्ट के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था.
हंदवाड़ा में भी आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है. बताया जा रहा है कि यहां के यारू इलाके में जवानों ने दो आतंकियों को घेर रखा है
कांग्रेस में शामिल हो कर अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत करने जा रहीं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि वह ग्लैमर के कारण नहीं बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हैं
पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
मलाइका अरोड़ा दूसरी बार शादी करने जा रही हैं
संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.