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पाकिस्तान SC ने दी हाफ़िज़ सईद को राहत, सोशल वेलफेयर कामों पर रोक नहीं

जमात-उद-दावा की सहयोगी संस्था है सलाहियत फाउंडेशन. ये संस्था देश में राहत और दान कार्य करती है

Updated On: Sep 13, 2018 09:11 AM IST

FP Staff

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पाकिस्तान SC ने दी हाफ़िज़ सईद को राहत, सोशल वेलफेयर कामों पर रोक नहीं

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने सरकार की तरफ से सईद के सामाजिक कल्याण से जुड़ी सक्रियता को रोकने के लिए दाखिल की गई अपील को खारिज कर दिया है.

बता दें, जमात-उद-दावा की सहयोगी संस्था है सलाहियत फाउंडेशन. ये संस्था देश में राहत और दान कार्य करती है. पाकिस्तान सरकार ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की प्रतिबंध सूची में शामिल संस्थाओं को दान देने के लिए किसी भी कंपनी और व्यक्ति पर रोक लगा दी थी. इसमें जमात-उद-दावा और सलाहियत फाउंडेशन भी शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच में, जिसमें जस्टिस मंजूर अहमद और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल थे, उन्होंने हाफ़िज़ सईद की इस संस्था को फिर से काम शुरू करने की इजाजत दे दी.

जमात-उद-दावा और सलाहियत फाउंडेशन दोनों में मिलाकर कुल कम से कम 50 हजार स्वयंसेवी काम करते हैं. ये संगठन सैंकड़ों मदरसे, स्कूल, अस्पताल, पब्लिशिंग हाउस और एंबुलेंस जैसी सेवाएं चलाते हैं.

यूएनएससी की सूची में अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा, एफआईएफ, लश्कर-ए-जांघवी जैसे संगठन शामिल थे.

उधर, अमेरिका पाकिस्तान में हाफ़िज़ सईद के खुलेआम घूमने पर चिंतित है. अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले हफ्ते  कहा था कि मुंबई हमले को 10 साल पूरे होने वाले हैं, इस पर अमेरिका भी भारत की ही तरह इस बात पर चिंतित है कि पाकिस्तान हाफ़िज़ सईद को खुलेआम घूमने दे रहा है जबकि आतंकवादी गतिविधियों में उसकी भूमिका को देखते हुए अमेरिका ने उस पर इनाम रखा हुआ है.

 

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