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पाकिस्तान: Medical Ground पर नवाज़ शरीफ को 6 हफ्ते की मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें देश के अंदर अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दी है. हालांकि इस दौरान उनके पाकिस्तान से बाहर जाने पर रोक रहेगी

Updated On: Mar 27, 2019 02:00 PM IST

Bhasha

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पाकिस्तान: Medical Ground पर नवाज़ शरीफ को 6 हफ्ते की मिली जमानत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल से रिहा कर दिया गया है. देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को चिकित्सकीय आधार पर छह हफ्ते के लिए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी.

69 वर्षीय नवाज़ शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में पिछले साल (2018) दिसंबर से बंद थे. उन्हें अल-अज़ीजिया स्टीफ मिल भ्रष्टाचार मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई गई है.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (PML-N) के अध्यक्ष ने खुद को इस मामले में निर्दोष बताया है.

नवाज की बेटी मरियम नवाज़ के मुताबिक, शरीफ को हाल के हफ्तों में एनजाइना के चार दौरे पड़े थे.

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को शरीफ की याचिका को स्वीकार कर लिया था और उन्हें देश के अंदर अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी थी. हालांकि इस दौरान नवाज़ शरीफ पर पाकिस्तान से बाहर जाने पर रोक रहेगी.

अदालत के फैसल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के सहयोगी और पीएमएल-एन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोट लखपत जेल के बाहर इकट्ठा हो गए और जब नवाज़ शरीफ वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उनकी कार पर फूलों की बारिश की.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कई वरिष्ठ डॉक्टरों के मुताबिक, नवाज़ शरीफ उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी से पीड़ित रहे हैं. अगर उनकी एंजोग्राफी की जाती है तो उन्हें ‘‘मामूली से मध्यम स्तर का खतरा’ हो सकता है.

कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को 50-50 लाख पाकिस्तानी रुपए के दो ज़मानती मुचलके जमा करने और इलाज कराने और छह हफ्ते बाद सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

पीएमएल-एन के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ ने इस फैसले के लिए कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है.

 

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