रावलपिंडी के आडियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ, उनकी बेटी और दामाद ने भ्रष्टाचार के एक मामले में मिली सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है. साथ ही यह भी कि उन्होंने (नवाज़ शरीफ) जमानत की मांग भी की है.
Former prime minister of Pakistan, Nawaz Sharif along with his daughter Maryam Nawaz and Captain (retd) Safdar Awan filed an appeal in the Islamabad High Court against the verdict in Avenfield case
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68 साल के नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरयम को बीते शुक्रवार को लंदन से लाहौर पहुंचने पर हवाईअड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था.
पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने 6 जुलाई को लंदन में 4 आलीशान फ्लैटों से संबंधित मामले में नवाज़ शरीफ को दोषी ठहराया था.
‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार उनके द्वारा दायर अपील में एवेनफिल्ड मामले के फैसले में कानूनी त्रुटियां होने की बात कहते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जवाबदेही अदालत के फैसले को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई है. इसके अलावा तीनों दोषियों की रिहाई की मांग भी कई गई है.
हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के अन्य 2 मामलों की आगे की सुनवाई आडियाला जेल परिसर में किए जाने के खिलाफ भी अपील दायर की गई है.
अन्य अपील में मामले को दूसरी जवाबदेही अदालत में ट्रांसफर करने की मांग
एक अन्य अपील में मामले को दूसरी जवाबदेही अदालत में ट्रांसफर करने की मांग भी की गई. बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी है कि जवाबदेही अदालत के जस्टिस मोहम्मद बशीर मामले के कई पहलुओं पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय रख चुके हैं.
ऐसी ही एक अपील पहले भी दायर की गई थी और अदालत ने प्रासंगिक हाईकोर्ट में मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था.
बता दें कि इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत ने नवाज शरीफ और मरयम को एवेनफिल्ड संपत्ति भ्रष्टाचार मामले में क्रमश: 10 साल और 7 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा शरीफ के दामाद कप्तान (रिटायर्ड) सफदर को भी 1 साल की सजा सुनाई गई है.
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