पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अदालत ने बड़ी राहत दी है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शरीफ की जेल की सजा पर रोक लगा दी है. पाक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने शरीफ की बेटी मरियम नवाज और उनके पति मुहम्मद सफदर को भी जेल में नहीं रखने का आदेश सुनाया है.
#BREAKING -- Islamabad High Court on 19th September suspended jail terms of former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif, his daughter @MaryamNSharif and son-in-law captain (Retd.) Muhammad Safdar. pic.twitter.com/1PsJVW1sS0
— News18 (@CNNnews18) September 19, 2018
Islamabad High Court has suspended jail terms of former Pak PM Nawaz Sharif, his daughter Maryam Nawaz and son-in-law Captain (retd) Muhammad Safdar in Avenfield case: Geo News pic.twitter.com/LI56PGFsC6
— ANI (@ANI) September 19, 2018
जवाबदेही अदालत ने एवनफील्ड हाउस भ्रष्टाचार मामले में 68 वर्षीय नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा कोर्ट ने उनकी बेटी मरियम को भी 7 साल और दामाद सफदर को एक साल की सजा सुनाई थी.
शरीफ को हाल ही में अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए परोल मिली थी. कैंसर से जूझ रही उनकी पत्नी कुलसुम नवाज का इसी महीने लंदन में निधन हो गया था. पाकिस्तान सरकार की ओर से दी गई 5 दिन की परोल खत्म होने के बाद दोनों बीते सोमवार को वापस जेल लौट आए थे.
बता दें कि पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और उनके दामाद को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए क्रमश: 10 साल, 7 साल और 1 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद नवाज शरीफ और मरयम को बीते 13 जुलाई को चुनाव से पहले विदेश से पाकिस्तान लौटने पर लाहौर हवाईअड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था.
गिरफ्तारी के बाद नवाज और उनकी बेटी मरियम को रावलपिंडी के अडियाला जेल में रखा गया था.
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