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अब पाक विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ पर गिरी गाज, कोर्ट ने अयोग्य ठहराया

इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 सदस्यों की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया

Updated On: Apr 26, 2018 04:45 PM IST

FP Staff

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अब पाक विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ पर गिरी गाज, कोर्ट ने अयोग्य ठहराया

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 सदस्यों की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को यूएई का वर्क परमिट रखने के कारण संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ख्वाजा आसिफ  2013 के चुनावों में हिस्सा लेने के लिए भी अयोग्य थे.

कोर्ट ने 10 अप्रैल को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद गुरुवार को इस पर फैसला सुनाया गया.

क्या है पूरा मामला

दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने पिछले साल कोर्ट में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एक याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता उस्मान डार ने यूएई का वर्क परमिट रखने के कारण ख्वाजा को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी.

उस्मान ने ख्वाजा आसिफ पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने 2013 के चुनावों में नामांकन दाखिल करने के दौरान यूएई वर्क परमिट रखने की बात छिपाई थी. इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने विदेश में अपनी नौकरी भी जारी रखी. जब कि नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्होंने खुद को बिजनेसमैन बताया था.

पाक मीडिया के मुताबिक, कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई सदस्य कोर्ट के बाहर 'गो नवाज गो' के नारे भी लगाते दिखे.

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