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पाक अदालत ने शरीफ की सजा निलंबित करने की मांग पर सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने अल-अजीजिया इस्पात मिल मामले में सुनाई गई सजा के निलंबन की मांग कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की याचिका पर सुनवाई सोमवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी.

Updated On: Jan 07, 2019 10:34 PM IST

Bhasha

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पाक अदालत ने शरीफ की सजा निलंबित करने की मांग पर सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने अल-अजीजिया इस्पात मिल मामले में सुनाई गई सजा के निलंबन की मांग कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की याचिका पर सुनवाई सोमवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी. जवाबदेही अदालत ।। के न्यायाधीश अरशद मलिक ने 24 दिसंबर, 2018 को अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में 69 वर्षीय शरीफ को सात साल कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर जुर्माना लगाया था.

हाई प्रोफाइल पनामा पेपर्स स्कैंडल में शरीफ परिवार के खिलाफ तीन अदालती मामलों में यह तीसरा और आखिरी मामला है. तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में कारावास की सजा काट रहे हैं. शरीफ ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. उन्होंने इस बात की भी अर्जी लगाई कि उनकी अपील पर फैसला आने तक उनकी सजा निलंबित रखी जाए.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने उनकी अर्जी सुनी और यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि अपील पर सुनवाई शुरू होने के बाद ही उसे (अर्जी को) सुना जा सकता है. अदालत ने शरीफ की अपील पर सुनवाई के लिए अब तक कोई तारीख तय नहीं की है.

अपनी अपील में शरीफ ने दलील दी है कि उन्हें बस अनुमान के आधार पर दोषी ठहराया गया है और उनकी सजा निरस्त की जाए. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने आठ सितंबर, 2017 को शरीफ परिवार के खिलाफ तीन मामले- एवेनफील्ड प्रोपर्टीज मामला, फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामला और अल अजीजिया मिल्स मामला, शुरू किए थे. उससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पनामा पेपर्स मामले में शरीफ को (प्रधानमंत्री पद) अयोग्य ठहराया था.

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