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कुलभूषण जाधव केस में ICJ अगले साल 18 फरवरी से फिर करेगा सुनवाई

द हेग स्थित आईसीजे ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि यह सुनवाई 18 से 21 फरवरी 2019 के बीच होगी

Updated On: Oct 03, 2018 09:40 PM IST

FP Staff

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कुलभूषण जाधव केस में ICJ अगले साल 18 फरवरी से फिर करेगा सुनवाई

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक की अपील पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) अगले साल 18 फरवरी से दोबारा सुनवाई शुरू करेगा. द हेग स्थित आईसीजे ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि यह सुनवाई 18 से 21 फरवरी 2019 के बीच होगी.

बता दें कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में कथित रूप से जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. जिसके बाद भारत ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया था. आईसीजे ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 18 मई को पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश दिया था कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा नहीं दी जाए.

आईसीजे में दायर अपनी याचिका में भारत ने दलील दी कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क न देकर पाकिस्तान विएना संधि का उल्लंघन कर रहा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि विएना संधि में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जासूसी केस में फंसे किसी व्यक्ति को राजनयिक संपर्क की सुविधा नहीं दी सकती.

भारत की इस दलील के खिलाफ पाकिस्तान ने पिछले साल 13 दिसंबर को आईसीजे में एक जवाबी निवेदन पत्र दायर किया था. इसमें कहा गया कि विएना संधि वैधानिक स्तर पर दी जाती है न कि जासूसी जैसे गोपनीय अपराधों के काम के लिए. पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि 'जाधव एक मुस्लिम व्यक्ति के पासपोर्ट पर पाकिस्तान में घुसे थे, इसलिए उनके पास अपनी बात रखने की कोई गुंजाइश नहीं बची है.'

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