भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक की अपील पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) अगले साल 18 फरवरी से दोबारा सुनवाई शुरू करेगा. द हेग स्थित आईसीजे ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि यह सुनवाई 18 से 21 फरवरी 2019 के बीच होगी.
International Court of Justice to hold public hearing in Kulbhushan Jadhav case from 18 February to 21 February 2019. pic.twitter.com/QREVXphR97
— ANI (@ANI) October 3, 2018
बता दें कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में कथित रूप से जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. जिसके बाद भारत ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया था. आईसीजे ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 18 मई को पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश दिया था कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा नहीं दी जाए.
आईसीजे में दायर अपनी याचिका में भारत ने दलील दी कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क न देकर पाकिस्तान विएना संधि का उल्लंघन कर रहा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि विएना संधि में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जासूसी केस में फंसे किसी व्यक्ति को राजनयिक संपर्क की सुविधा नहीं दी सकती.
भारत की इस दलील के खिलाफ पाकिस्तान ने पिछले साल 13 दिसंबर को आईसीजे में एक जवाबी निवेदन पत्र दायर किया था. इसमें कहा गया कि विएना संधि वैधानिक स्तर पर दी जाती है न कि जासूसी जैसे गोपनीय अपराधों के काम के लिए. पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि 'जाधव एक मुस्लिम व्यक्ति के पासपोर्ट पर पाकिस्तान में घुसे थे, इसलिए उनके पास अपनी बात रखने की कोई गुंजाइश नहीं बची है.'
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