इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने (आईएचसी) देश के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएलएल-एन) पार्टी का फिर से नेतृत्व करने से रोकने संबंधी एक याचिका को स्वीकार कर लिया है.
पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य करार देने के फैसले के बाद शरीफ ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्हें इस महीने की शुरूआत में फिर से पार्टी का प्रमुख चुना गया था.
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने मंगलवार को याचिका स्वीकार कर नवाज शरीफ और अन्य को नोटिस जारी किया था.
याचिकाकर्ता ने चुनाव सुधार कानून (ईआरए) 2017 को चुनौती दी थी और हालिया याचिका के जरिए उसने कहा कि एक अयोग्य व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करने की अनुमति देना संविधान की भावना के खिलाफ है.
याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए नेशनल असेंबली के सदस्य के तौर पर अयोग्य करार दिया गया है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि राजनीतिक दल अध्यादेश (पीपीओ) 2002 के अनुच्छेद पांच के अनुसार कोई अयोग्य व्यक्ति किसी राजनीतिक दल की किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता.
उसने कहा कि अयोग्य व्यक्ति न तो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और न ही किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व कर सकता है. ईआरए 2017 संविधान की मूल भावना के खिलाफ है क्योंकि इस्लामी शरियत के आधार पर प्रतिबंधित किसी भी बात के खिलाफ कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता.
उसने कहा कि इसके अलावा, एक अयोग्य व्यक्ति को पार्टी के नेतृत्व की अनुमति देने के संदर्भ में यह ईआरए कुरान और सुन्नत का भी उल्लघंन है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि कोई भी कानून किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि लोगों की वाजिब जरूरतों के लिए तैयार किया जाना चाहिए.
इससे पहले, संसद ने इस महीने चुनाव सुधार कानून (ईआरए) 2017 पारित किया था ताकि शरीफ को फिर से पीएमएल-एल अध्यक्ष बनाए जाने का रास्ता साफ हो सके.
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