पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार ने भ्रष्टाचार विरोधी अदालत की ओर से खुद पर लगाए गए आरोपों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी.
पनामा पेपर्स मामले की सुनवाई करते हुए जवाबदेही अदालत ने गत 27 सितंबर को 67 वर्षीय डार को आरोपित किया था, लेकिन डार ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को आधारहीन करार दिया था.
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) ने सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के आदेश पर अमल करते हुए आठ सितंबर को आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने को लेकर मामला दर्ज किया था. समाचार चैनल ‘जियो न्यूज’ के अनुसार अपनी याचिका में डार ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि वह आरोपों की कार्यवाही को निलंबित करे क्योंकि अदालत ने बिना अधिकार के ही उनको आरोपित कर दिया. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डार की याचिका पर सुनवाई को चार अक्टूबर तक के लिए स्थगति कर दिया.
पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने हाई कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि उनकी याचिका पर फैसला होने तक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत को सुनवाई निलंबित करने का आदेश दे क्योंकि अपना जवाब दाखिल करने के लिए उनको समय दिया जाना चाहिए. 28 जुलाई के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहरा दिया था.
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