पाकिस्तान में एक नया कानून प्रस्तावित हुआ है जिसके तहत कोई अयोग्य घोषित सांसद या विधायक किसी राजनीतिक पार्टी के पद पर रह सकता है. डॉन के मुताबिक इस बिल के पास होने से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के PML-N अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो जाएगा.
पनामा पेपर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को प्रधानमंत्री शरीफ को अयोग्य करार दिया था जिसके बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था. संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने 22 सितंबर को चुनाव सुधार विधेयक 2017 को मंजूरी दी थी जिसमें ये प्रावधान है कि सरकारी अधिकारी को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति पार्टी के भीतर किसी भी पद को संभाल सकता है.
नए विधेयक में उस शर्त को हटा दिया गया है जिसमें कहा गया था कि केवल संसद के लिए चुने गए व्यक्ति ही राजनीतिक पार्टियों का शीर्ष पद संभाल सकते हैं.
जलवायु परिवर्तन मंत्री एम खान के अनुसार नए विधेयक को सोमवार को ऊपरी सदन में संशोधनों के साथ पास होने के बाद यह बिल फिर से नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा जहां से इसके आसानी से पारित होने की संभावना है क्योंकि PML-N यहां बहुमत में हैं.
दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा. यह सारी प्रक्रिया 2 अक्टूबर को पूरी होने की संभावना है. जबकि 3 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पार्टी अध्यक्ष का पद संभाल लेंगे.
इन प्रकियाओं के बाद शरीफ दोबारा पार्टी की कमान संभाल सकते हैं. माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं.
हंदवाड़ा में भी आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है. बताया जा रहा है कि यहां के यारू इलाके में जवानों ने दो आतंकियों को घेर रखा है
कांग्रेस में शामिल हो कर अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत करने जा रहीं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि वह ग्लैमर के कारण नहीं बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हैं
पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
मलाइका अरोड़ा दूसरी बार शादी करने जा रही हैं
संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.