अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई मुस्लिम देशों पर लगाए गए ट्रैवल बैन को बरकरार रखा है. बैन के साथ ही कोर्ट ने उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि यह मुस्लिमों के साथ भेदभाव है. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका में नहीं आने देने का ट्रंप का निर्णय पूरी तरह राष्ट्रपति के आधिकारिक दायरे में आता है.
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए 5-4 से ट्रैवल बैन को सही ठहराया. निचली अदालतों ने ट्रंप के इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया था.
फैसला लिखने वाले चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति के पास इमिग्रेशन पॉलिसी को रेगुलेट करने का अधिकार होता है. उन्होंने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि यह मुस्लिमों के खिलाफ पक्षतापूर्ण है. हालांकि, चीफ जस्टिस ने मुस्लिम इमिग्रेशन के खिलाफ किए गए राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों का समर्थन करने से बचते नजर आए.
SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करते हुए अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैवल बैन के फैसले को बरकरार रखा. वाह.
पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया था. तब से ही ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. ट्रंप प्रशासन ने अपने ट्रैवल बैन नीतियों में कई संशोधन भी किए थे. पहले इसमें इराक और चाड को भी शामिल किया गया था लेकिन बाद में इन देशों को लिस्ट से हटा दिया गया.
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