live
S M L

ब्रिटेन ने 2 भारतीयों के प्रत्यर्पण की अपील खारिज की

वेस्टमिनस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई में तय करेगी कि 4 दिसंबर से शुरू हो रहे माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई किस प्रकार होगी

Updated On: Nov 05, 2017 05:23 PM IST

FP Staff

0
ब्रिटेन ने 2 भारतीयों के प्रत्यर्पण की अपील खारिज की

देश की सरकारी बैंकों का पैसा लेकर विदेश भागे उद्योगपति विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई कर रही ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पण की दो आग्रहों को खारिज कर दिया है.

लंदन की वेस्टमिनस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के जजों ने ब्रिटेन के कथित सट्टेबाज संजीव कुमार चावला के पक्ष में बीते 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के दंपति जतिंदर और आशा रानी अनगुराला के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को भी खारिज कर दिया.

यह फैसला विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई से कुछ हफ्ते पहले आया है. माल्या भारतीय बैंकों से लोन के रूप में ली गई 9000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने के मामले में वांटेड हैं. इस मामले में 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि 4 दिसंबर से शुरू हो रहे प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई किस प्रकार होगी.

जिला जज रेबेका क्रेन ने सट्टेबाज संजीव चावला के खिलाफ मुकदमों को दिल्ली के तिहाड़ जेल की खराब स्थिति को देखते हुए मानवाधिकार का हवाला देते हुए खारिज कर दिया. प्रत्यर्पण के बाद उसे इसी जेल में रखा जाना था. साल 2000 में हुए क्रिकेट मैच फिक्सिंग में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हेंसी क्रोंज भी आरोपी थे.

भारत और ब्रिटेन के बीच नवंबर 1993 से प्रत्यर्पण संधि लागू है.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi