कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने एक अप्रत्याशित आदेश में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो वॉट्सऐप से भरे गए 9 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन को वैध माने. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ये 9वों उम्मीदवार 2018 पंचायत चुनाव में इन्हीं आवेदनों के आधार पर लड़ने के लिए योग्य माने जाएंगे.
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दी थी कि हम शारीरिक तौर पर अपना नामाकंन दर्ज कराने में असमर्थ रहे, लेकिन हमने वॉट्सऐप के जरिए भांगर-2 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) को अपना नामांकन भेज दिया है. इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से इन 9 उम्मीदवारों के नामांकन भरने में मदद करने के लिए कहा था. अदालत ने यह भी कहा था कि सभी अलीपुर सब डिविजनल ऑफिसर के कार्यालय में जा कर अपना पर्चा दाखिल करें.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, एक उम्मीदवार शर्मिष्ठा चौधरी ने बताया कि जब वो अलीपुर में सब डिविजनल ऑफिसर के कार्यालय के सामने इंतजार कर रही थी तभी कुछ अपराधी वहां आ गए और उन पर हमला कर दिया और सारे दस्तावेज छीन लिए. उनलोगों ने इन उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने से भी रोक दिया.
इसी के बाद 9वों उम्मीदवारों ने वॉट्सऐप के जरिए बीडीओ को अपना नामांकन दाखिल कर भेज दिया. इसके बाद जस्टिस सुब्रत तालुकदार ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वॉट्सऐप से भेजे गए इन नामांकनों को वैध माना जाए. इस मामले की अगली सुनवाई नाम वापस लेने की तारीख के दो दिन बाद, 30 अप्रैल को होगी.
संविधान विशेषज्ञ और वरिष्ठ वकील अरविंद दत्तर ने हाईकोर्ट के इस फैसले को अप्रत्याशित मानने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह आदेश विदेश परिस्थितियों में आया है, जिसमें किसी व्यक्ति के मूल लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था. वहीं वरिष्ठ वकील और राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल जयंत मित्रा ने कहा है कि यह एक असाधारण परिस्थिति के लिए असाधारण उपाय है.
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