बीसीसीआई की हाल ही में संपन्न विशेष आमसभा में राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के नामित प्रतिनिधि के रूप में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन और पूर्व सचिव निरंजन शाह के शामिल होने का मामला सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में आ गया. अदालत ने इस मुद्दे पर दोनों से जवाब मांगते हुये कहा कि अयोग्य घोषित किया गया कोई भी सदस्य मनोनीत सदस्य के रूप में भी इस तरह की बैठक में शामिल नहीं हो सकता है. कोर्ट ने श्रीनिवासन और शाह को नोटिस जारी किए और इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.
इस बीच, पूर्व सीएजी विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशासकों की समिति यानी सीओए ने अपनी चौथी स्टेटस रिपोर्ट के साथ हाल ही में संपन्न विशेष आम सभा की एक सीडी संलग्न की और कहा कि श्रीनिवासन और शाह शीर्ष अदालत के आदेश की वजह से किसी भी पद पर रहने के अयोग्य हैं और वे राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के मनोनीत सदस्य के रूप में विशेष आमसभा में शामिल नहीं हो सकते. पीठ ने कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर इस मामले पर फैसला करेगी और उसने प्रशासकों की समिति की रिपोर्ट में उठाई गयी आपत्तियों पर श्रीनिवासन और शाह का जवाब मांगा है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीओए के दो सदस्यों रामचंद्र गुहा और विक्रम लिमये के इस्तीफों को भी मंजूर कर लिया. अब अदालत ने नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए संबंधित पक्षों से नाम देने को कहा है.
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