टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. राजस्थान के जोधपुर की एक अदालत ने उनकी एक ट्वीट के चलते उनपर मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ एफएआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. पांड्या के खिलाफ मुकदमा एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा. हालांकि अदालत के आदेश के कुछ समय के भीतर ही साफ हो गया कि जिस अकाउंट से ट्वीट किया गया है, वो हार्दिक पांड्या का नहीं है, बल्कि उनके नाम पर शुरू हुआ पैरोडी अकाउंट है.
दरअसल यह पूरा मसला बीते साल दिसंबर में पांड्या के पैरोडी अकाउंट से किए गए एक ट्वीट से जुड़ा है . इस ट्वीट में भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और दलित चेतना के अग्रणी नेता भीमराव अंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक बात कही गई थी. यह अकाउंट अब डिलीट कर दिया गया है.
इस ट्वीट को आपत्तिजनक मानते हुए जोधपुर के एक वकील ने जोधपुर लूणी थाने में पांड्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की. पुलिस के इनकार करने के बाद अदालत में परिवाद पेश किया गया जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच के आदेश दिए गए हैं.
इस परिवाद मे कहा गया था कि पांड्या की टिप्पणी से उसकी भावनाएं आहत हो रही हैं. पांडया फिलहाल सात अप्रैल से शुरू हो रही आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं जिसनें उन्हें मुंबई इंडियंस की ओर से खेलना है.
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