पश्चिम बंगाल में छिड़ा राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं. गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए कहा है.
पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लिखे अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने अधिकारी द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं (आचरण) नियमों, 1968 / AIS (D&A) नियम, 1969 के अनुशासनहीन व्यवहार और उल्लंघन करने का का हवाला दिया.
गृह मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, 5 फरवरी 2019 को लिखे इस पत्र में कहा कि राजीव कुमार कुछ अधिकारियों के साथ और मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठे हुए हैं. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मेट्रो चैनल पर सभी धरने पर हैं. शुरुआत जांच में यहा AIS रूल्स, 1968/AIS रुल्स, 1969 के उल्लंघन का लग रहा है.
वहीं दूसरी तरफ पुरुलिया के एसपी ने योगी आदित्यनाथ को रैली की इजाजत नहीं दी थी. बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ बोकारो से पुरुलिया पहुंच गए हैं. यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए कहा है और कमिश्नर कुमार की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. इसे ममता बनर्जी ने अपनी जीत बताया है.
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