पश्चिम बंगाल में रथयात्रा निकालने से रोके जाने के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. पार्टी की राज्य इकाई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस पर फौरन सुनवाई की मांग की है.
West Bengal BJP files appeal in Supreme Court against Calcutta High Court division bench order refusing permission for BJP's Yatra in the state. pic.twitter.com/rfSpPYpq13
— ANI (@ANI) December 24, 2018
पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जे.पी मजूमदार ने कहा, 'देश का संविधान हर राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक यात्रा निकालने और विचारों के प्रचार-प्रसार के अनुमति का अधिकार देता है. इसलिए इसपर रोक लगाना गलत है.'
BJP West Bengal approaches SC against Calcutta HC division bench order on party's yatra in #WestBengal. WB BJP Vice-President JP Majumdar, “It’s a simple provision of Constitution that any political party has got basic rights of political movement&to propagate their thoughts.” pic.twitter.com/daTqCRPx25
— ANI (@ANI) December 24, 2018
बीजेपी की इसपर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बीजेपी के लिए इसे झटके के रूप में देखा जा रहा है
Supreme Court Registrar refuses to give urgent hearing before vacation bench on an appeal of BJP West Bengal against the Calcutta High Court's division bench order on BJP's yatra in West Bengal. pic.twitter.com/hhmqs2EszU
— ANI (@ANI) December 24, 2018
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 3 रथयात्रा निकालने की योजना बनाई थी
दरअसल बीजेपी ने दिसंबर महीने की शुरुआत में राज्य में 3 अलग-अलग हिस्सों में रथयात्रा निकालने की योजना बनाई थी. इनमें से एक यात्रा कूचबिहार के एक मंदिर से शुरू होनी थी, दूसरी यात्रा दक्षिण 24 परगना जिले के सागर से शुरू होना थी, जबकि तीसरी यात्रा बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ से शुरू होना थी. पहली रथयात्रा 7 दिसंबर से तो दूसरी 9 दिसंबर और तीसरी 14 दिसंबर से निकाली जानी थी.
बीजेपी की तीनों रथयात्राओं को राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों और 294 विधानसभा क्षेत्रों से होकर कोलकाता में खत्म होना था. जहां एक विशाल जनसभा के आयोजन का कार्यक्रम प्रस्तावित था. लेकिन इस प्रस्तावित रथयात्रा पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने और तनाव फैलने का हवाला देते हुए रोक लगा दी थी. सरकार के इस आदेश के खिलाफ बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट चली गई थी. जिसमें अदालत की सिंगल जज बेंच ने ममता बनर्जी सरकार के फैसले को अमान्य करार देते हुए पार्टी की प्रस्तावित रथयात्रा को हरी झंडी दे दी थी.
कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ ममता सरकार बिना देर किए दोबारा हाईकोर्ट पहुंची. इस पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा दिया था. यानी बीजेपी की रथयात्रा पर राज्य सरकार के रोक के फैसले को बरकरार रखा था.
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