विवेक तिवारी हत्याकांड मामले में एक ट्वीट करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गया है. उस ट्वीट की वजह से केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. केजरीवाल ने अपने ट्वीट में पूछा था- विवेक तिवारी तो हिंदू था? फिर उसको इन्होंने क्यों मारा? भाजपा के नेता पूरे देश में हिंदू लड़कियों का रेप करते घूमते हैं? अपनी आँखों से पर्दा हटाइए. भाजपा हिंदुओं की हितैषी नहीं है. सत्ता पाने के लिए अगर इन्हें सारे हिंदुओं का क़त्ल करना पड़े तो ये दो मिनट नहीं सोचेंगे.
विवेक तिवारी तो हिंदू था? फिर उसको इन्होंने क्यों मारा? भाजपा के नेता पूरे देश में हिंदू लड़कियों का रेप करते घूमते हैं?
अपनी आँखों से पर्दा हटाइए। भाजपा हिंदुओं की हितैषी नहीं है। सत्ता पाने के लिए अगर इन्हें सारे हिंदुओं का क़त्ल करना पड़े तो ये दो मिनट नहीं सोचेंगे https://t.co/A2LhxrVNpv— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 30, 2018
एक अन्य ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा कि- 'एक बेगुनाह हिन्दू को दिनदहाड़े गोली मार दी. उनके हत्यारे से थाने में बिठा कर प्रेस कॉन्फ़्रेंस करवाते हो. आपका मंत्री उनको अपराधी घोषित करता है. उनके लिए जब हम न्याय मांगते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं हमारी ओछी सोच है?
एक बेगुनाह हिन्दू को दिनदहाड़े गोली मार दी। उनके हत्यारे से थाने में बिठा कर प्रेस कॉन्फ़्रेन्स करवाते हो। आपका मंत्री उनको अपराधी घोषित करता है। उनके लिए जब हम न्याय माँगते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं हमारी औछी सोच है? https://t.co/XU0qxoeZxI
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 30, 2018
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन दोनों ट्वीट को मुद्दा बनाकर राज्य भाजपा प्रवक्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने 'जाति और धर्म के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भाजपा नेताओं को बदनाम करने' के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है.
नई दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में वकील उपाध्याय ने सीएम पर 'सद्भावना का माहौल खराब करने, 125 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने तथा हिंदू बेटियों और बीजेपी नेताओं को बदनाम करने के लिए' काम करने का आरोप लगाया गया है. आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 504 और 505 भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
हिंदू भावनाओं को भड़काया:
उपाध्याय के एफआईआर में कहा गया है कि- 'अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर जाति और धर्म के आधार पर समाज में शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए ट्वीट किया और जानबूझकर सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153ए के तहत एक अपराध है. माननीय मुख्यमंत्री का जानबूझकर, दुर्भावनापूर्ण और 125 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का इरादा है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के तहत एक अपराध है.'
इस बीच, मृतक विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. कल्पना तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने परिवार को सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है. इसके पहले परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था.
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