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अजमेर दरगाह धमाके में दोषियों को 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी

असीमानंद समेत सात आरोपियों को पहले ही अदालत संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर चुकी है.

Updated On: Mar 16, 2017 05:39 PM IST

Bhasha

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अजमेर दरगाह धमाके में दोषियों को 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी

जयपुर की एक विशेष अदालत अजमेर स्थित सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह परिसर में करीब नौ साल पहले हुए धमाका मामले में दोषी पाए गए भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को 18 मार्च को सजा सुनाएगी.

विशेष अदालत के जज दिनेश गुप्ता ने दोनों दोषियों को 18 मार्च को सजा सुनाने की तारीक तय की है. दोनों दोषियों को गुरुवार को सजा सुनाई जानी थी. बचाव पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी.

अदालत 11 अक्टूबर 2007 को दरगाह परिसर में हुए बम विस्फोट मामले में असीमानंद समेत सात आरोपियों को पहले ही संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर चुकी है.

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