तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री सी. लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार सेरोगेसी पर एक कानून लाने के प्रयास में है. गुरुवार को रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि राज्य सरकार इसके लिए वर्ष 2016 में लोकसभा में पेश सेरोगेसी विधेयक से सुझाव लेगी.
कांग्रेस सदस्य जी. चिन्ना रेड्डी, जे. गीता रेड्डी और पद्मावती रेड्डी ने हैदराबाद में अवैध रूप से चलाए जाने वाले फर्टिलिटी केंद्रों को लेकर चिंता जाहिर की.
उन्होंने कहा, ‘इस प्रक्रिया में कई गरीब महिलाएं बर्बाद हो गईं.’ गीता रेड्डी ने कहा, ‘क्या मंत्री इस बात को गंभीरता से लेंगे कि इस सरकार को इस दिशा में आगे बढ़कर बाकी देश का नेतृत्व करना चाहिए और सेरोगेसी के लिए एक अधिनियम लाना चाहिए.’
न्यायमूर्ति गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में बन चुकी है कमेटी
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संदर्भ में सुझाव एवं सिफारिशों के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में एक समिति नियुक्त की है. उन्होंने कहा, ‘सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोपाल रेड्डी के नेतृत्व में गठित विशेषज्ञों की एक समिति इस संदर्भ में सुझाव एवं सिफारिशें देगी.’
मंत्री ने कहा, ‘जैसा कि गीता रेड्डी ने कहा, केंद्र ने वर्ष 2016 में लोकसभा में सेरोगेसी विधेयक पेश किया था. हम लोग इसमें दिए गए सुझाव का अनुकरण करेंगे. हम लोग एक अधिनियम लाने की कोशिश करेंगे और भारत में ऐसा पहली बार होगा.’
उन्होंने कहा कि हैदराबाद में पंजीकृत 27 इनफर्टिलिटी केंद्र हैं. मंत्री ने बताया कि कथित रूप से व्यावसायिक सेरोगेसी करने के आरोप में यहां के एक अस्पताल के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था.
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