सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी विधानसभा में बीजेपी के तीन सदस्यों के नॉमिनेशन को सही ठहराने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि इस मामले में दायर याचिका पर निर्णय होने तक मनोनीत सदस्यों को विधायक के रूप में काम करने दिया जाए.
जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कांग्रेस नेताओं की याचिकाओं पर केंद्र और पुडुचेरी सरकार को नोटिस जारी किए और उन्हें इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
कांग्रेस के नेताओं ने मद्रास हाईकोर्ट के और बीजेपी के तीन सदस्यों को विधायक मनोनीत करने के केंद्र के एकतरफा निर्णय को चुनौती दी है.
हाईकोर्ट ने 22 मार्च को अपने आदेश में बीजेपी के तीन सदस्यों के नॉमिनेशन और उपराज्यपाल किरण बेदी द्वारा उन्हें शपथ दिलाए जाने को सही ठहराया था. इस नॉमिनेशन का कांग्रेस सरकार ने विराध किया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ध्यान दिए बगैर ही कार्यवाही करने का अधिकार है.
अदालत ने विधायकों- वी सामीनाथन, केजी शंकर और एस सेल्वागणपति को विधायक के रूप में किरण बेदी द्वारा पिछले साल चार जुलाई को शपथ दिलाए जाने को रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को अवैध करार दिया था.
इन मनोनीत बीजेपी सदस्यों का आरोप था कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सदन के भीतर और बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने विधानसभा में प्रवेश करने से रोका.
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