उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला देने के मामले में फैसला सुनाते हुए इस नियम को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, पद छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के आम नागरिक हैं इसलिए उन्हें यह विशेष सरकारी सुविधा ताउम्र उपलब्ध नहीं होनी चाहिए.
Supreme Court quashed the law passed by Uttar Pradesh govt granting permanent residential accommodation to former Chief Ministers of the state. The Court in its order said that Former CMs of the state are not entitled to government bungalows. pic.twitter.com/8VBRl4KKnY
— ANI (@ANI) May 7, 2018
अदालत ने यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंस ऐंड मिसलेनियस प्रॉविजन ऐक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास (बंगला) में रहने का आधिकार दिया गया था.
While striking down the UP govt 's law granting permanent residential accommodation to former CMs, Supreme Court said, Section 4(3) of UP Ministers (salaries, allowances & miscellaneous provisions) Act, 2016 is unconstitutional.
— ANI (@ANI) May 7, 2018
स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव अब 'बेघर' हो जाएंगे. इन सभी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से राज्य सरकार की ओर से सरकारी बंगला मिला हुआ है.
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के लिए राज्य सरकार ने एक नीति बनाई थी. इसे सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में मनमाना नियम बताते हुए रद्द कर दिया था. इसके बाद यूपी सरकार ने दोबारा कानून बना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कानून की वैद्यता को भी खत्म कर दिया है.
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