जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स और उनके परिवार के सदस्यों पर प्रॉपर्टी या किसी निजी संपत्ति के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है. मिंट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा है कि बिना अदालत से अनुमति लिए अपनी प्रॉपर्टी में कोई खरीद-फरोख्त नहीं कर सकते हैं. जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक कीक पेरेंट कंपनी है. सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स के हितों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है.
कोर्ट ने कहा, अगर वो आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन पर आपराधिक केस चलाया जाएगा. जयप्रकाश एसोसिएट्स के 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और 5 प्रमोटर्स बुधवार को खुद अदालत में मौजूद थे.
डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स से चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, 'आप होम बायर्स की बदौलत है.' चीफ जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता में एक बेंच ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को आदेश दिया है कि किस्तों में वे 2000 करोड़ रुपए होम बायर्स को लौटाएं.
कंपनी ने बुधवार को 275 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा किए थे. इसके बाद कंपनी पर 1725 करोड़ रुपए की जवाबदेही है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी 14 दिसंबर तक 150 करोड़ रुपए जमा करे. इसके बाद दिसंबर के अंत तक 125 करोड़ रुपए और जमा करना है.
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