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बंगाल: निर्विरोध सीटों पर दोबारा नहीं होंगे पंचायत चुनाव, नतीजे घोषित किए जाएं- SC

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी विरोध के जीती गई सीटों पर दोबारा चुनाव नहीं होंगे

Updated On: Aug 24, 2018 11:50 AM IST

FP Staff

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बंगाल: निर्विरोध सीटों पर दोबारा नहीं होंगे पंचायत चुनाव, नतीजे घोषित किए जाएं- SC

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी विरोध के जीती गई सीटों पर दोबारा चुनाव नहीं होंगे. कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन सीटों के नतीजे घोषित करने को कहा है, जहां सिर्फ एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में था. साथ ही कोर्ट ने 20 हजार से ज्यादा सीटों के नतीजे घोषित करने पर लगी रोक को भी हटा दिया है.

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए थे कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है. वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए 30 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है. आपको बता दें कि 58,692 सीटों पर हुए पंचायत चुनाव में ज्यादातर सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थीं. वहीं 20,159 सीटों पर सिर्फ एक उम्मीदवार ही खड़ा था.

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें सामने आईं थीं. टीएमसी सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि वो दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक रही है. पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 43 अन्य घायल हुए थे. हिंसा के दौरान मतदान केंद्रों को निशाना बनाया गया. तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी. कई मतदान केंद्रों के पास देशी बम भी फेंके गए थे.

विपक्षी दलों ने सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस पर आतंक का राज कायम करने और लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया था. सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा था, ‘पहले तो, उन्होंने लोगों को नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिया. जिन्होंने नामांकन दाखिल भी किया तो उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों ने नाम वापस लेने की धमकी दी. जिन लोगों ने नाम वापस नहीं लिया, उन पर हमला किया गया. यह कुछ नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह नष्ट करना है.'

कोलकाता हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में राज्य चुनाव आयोग, तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राज्य में पंचायत चुनाव हो पाए थे.

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