बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि हाल में आयकर विभाग ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड पर नेशनल हेराल्ड मामले में 414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया. यह मामला स्वामी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर दायर किया था.
स्वामी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह के सामने कहा कि आयकर विभाग ने मामले में उनकी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद गांधी परिवार, यंग इंडियन कंपनी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की थी.
अब मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी. तब तक कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्वामी की तरफ से पेश आयकर विभाग के दस्तावेजों को अगले आदेशों तक सील कवर में रखा जाए. मामले में सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन आरोपी हैं.
करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला, स्वामी की शिकायत पर शुरू हुई थी जांच
स्वामी ने निजी आपराधिक शिकायत में गांधी परिवार और अन्य पर आरोप लगाया है कि महज 50 लाख रुपए का भुगतान कर उन्होंने ठगी और धन की घपलेबाजी का षड्यंत्र किया. इसके माध्यम से यंग इंडिया ने 90 करोड़ 25 लाख रुपए वसूलने के अधिकार हासिल किए जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था.
नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) है. 2011 में कांग्रेस ने कंपनी को 90 करोड़ का कथित लोन देकर इसकी देनदारियों को अपने पास कर लिया था. फिर 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी तय हुई थी. 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज की है.
स्वामी ने अदालत में कहा, ‘आयकर विभाग ने मेरी शिकायत में इन तथ्यों का संज्ञान लिया और सात आरोपियों किे खिलाफ जांच शुरू की. सूचना नहीं देने के लिए यंग इंडिया पर 414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया.’
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