सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की एक जनहित याचिका खारिज कर दी. उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट से गुजारिश की थी कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावों में फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो. और इसके लिए कोर्ट केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश जारी करे. चुनावों में धर्म का इस्तेमाल बंद और साफ सुथरा चुनाव हो.
कोर्ट ने बीजेपी नेता की याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल करने से मना कर दिया.
SC today refused to interfere with a PIL filed by BJP leader & advocate Ashwini Upadhayay seeking a direction to Centre & Election Commission of India to take strict action against political parties engaging in misusing religion for electoral gains to ensure free & fair elections
— ANI (@ANI) October 22, 2018
इस साल नवंबर दिसंबर में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जमकर धर्म के आधार पर अपने वोटबैंक जुटाने में लगी हुई हैं. धर्म के नाम वोट की राजनीति और मंदिर मस्जिद के जरिए खुद को किसी धर्म विशेष का हिमायती बताने की चाल जोरों पर है.
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों- राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है.
छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. 12 नवंबर को पहले चरण का और 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान कराए जाएंगे. राजस्थान की 200 सीटों पर और तेलंगाना की 119 सीटों पर एक ही दिन 7 दिसंबर को चुनाव होंगे. मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर और मिजोरम की 40 सीटों पर एक ही दिन 28 नवंबर को चुनाव होंगे. सभी पांच राज्यों के नतीजे 11 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.
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