कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिख पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी.
उन्होंने पत्र में राहुल गांधी को लिखा, ‘माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरे खिलाफ दिए गए आदेश के मद्देनजर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देता हूं.’
सोमवार को ही कोर्ट ने सिख दंगे में कुमार को दोषी करार दिया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी. 34 साल बाद आए फैसेल में सज्जन कुमार को षड्यंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का कोर्ट ने दोषी पाया था. कोर्ट के फैसले के मुताबिक सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना है.
हाईकोर्ट का ये फैसला निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है. दरअसल इस मामले में निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. इसके बाद निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई.
कोर्ट ने लगाया था 5 लाख का जुर्माना
हाईकोर्ट ने इससे पहले 29 अक्टूबर को इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद सोमवार को हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया.
उम्रकैद के अलावा सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा बाकी दोषियों को जुर्माने के तौर पर एक-एक लाख रुपये देने होंगे. सजा सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कई दशक से लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं, ये जांच एजेसिंयों की नाकामी है कि अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है.
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