पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कल यानी गुरुवार को सुनवाई होगी. नानावटी कमीशन की सिफारिश पर दर्ज किया गया सीबीआई का यह दूसरा केस है.
सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों में दिल्ली के सुल्तानपुरी में हत्या के आरोपों पर ट्रायल का सामना कर रहे हैं. गौरतलब है कि 1984 के सिख दंगों में दिल्ली हाईकोर्ट ने दो दिन पहले सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. फैसले के अगले ही दिन सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.
सज्जन कुमार को पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-1 में दंगों में 5 सिखों के मारे जाने और राज नगर पार्ट-2 में गुरुद्वारा जलाने के मामले में दोषी ठहराया गया है. यह घटना 1-2 नवंबर, 1984 की दरम्यानी रात को हुआ था. हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा है.
वर्ष 2005 में नानावटी आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद सीबीआई ने सज्जन कुमार के खिलाफ कई केस दर्ज किए. इससे पहले वो उनके खिलाफ 1984 सिख दंगे मामले में एकमात्र केस की जांच कर रही थी.
34 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मंगलवार को दंगा पीड़ितों के मन में यही सवाल था कि क्या सज्जन कुमार के खिलाफ अन्य मामलों में भी फैसला आएगा?
कोर्ट में 1984 सिख दंगा प्रभावितों का केस लड़ते आ रहे वरिष्ठ वकील एच एस फुल्का ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि वो और उनकी टीम जल्दी ही सज्जन कुमार और कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ शेष मामलों का अध्ययन करेंगे.
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Sajjan Kumar's case to be heard at Delhi's Patiala House Court tomorrow. It's the 2nd case registered by CBI on recommendation of Nanavati Commission.He's facing trial on charges of murder&rioting in 1984 anti-Sikh riots case pertaining to killing in Delhi's Sultanpuri.(file pic) pic.twitter.com/IIAAG22hBb
— ANI (@ANI) December 19, 2018
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