पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने जेडीयू के बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार के गठन को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
सोमवार को चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस ए के उपाध्याय की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी कि विधानसभा में बहुत परीक्षण के बाद कोर्ट के दखल देने की जरूरत नहीं है. आरजेडी के विधायकों सरोज यादव और चंदन वर्मा ने एक याचिका और समाजवादी पार्टी (एसपी) के सदस्य जितेंद्र कुमार ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अलग से एक याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी थी. बिहार की नवगठित नीतीश सरकार ने बीते शुक्रवार को सदन में विश्वासमत हासिल कर लिया था.
दोनों जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उसे खारिज करने से पहले खंडपीठ इस निर्णय पर पहुंचा कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण के बाद अदालत के दखल की आवश्यकता नहीं है.
Patna HC dismisses RJD MLA Saroj Yadav's petition against formation of JDU-BJP Government in the state
— ANI (@ANI_news) July 31, 2017
याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान दलील पेश किया कि सरकार बनाने के लिए सबसे बडे दल (आरजेडी) को मौका नहीं देकर गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना की है. ऐसे में नई सरकार द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ लिये जाने को रद्द किया जाना चाहिए.
मामले में बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने सरकार का पक्ष रखा. जबकि वाई वी गिरी ने राज्यपाल के अधिवक्ता और एसडी संजय ने केंद्र सरकार के वकील के तौर पर प्रतिनिधित्व किया.
गिरी ने दलील पेश करते हुए कहा कि एक बार विधानसभा में बहुमत साबित हो जाता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता. उन्होंने कहा कि नई सरकार ने 131 विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी थी जिसे उसने सदन में भी साबित कर दिया.
भाजपा-जदयू सरकार को चुनौती देने वाली याचिकां को पटना हाई कोर्ट द्वारा ख़ारिज किए जाने के फ़ैसले का लोक जनशक्ति पार्टी स्वागत करती है।
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 31, 2017
हाईकोर्ट के इस निर्णय का बिहार सरकार में हिस्सेदार और एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने स्वागत किया है.
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