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पासपोर्ट नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र, विदेश मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किए और त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट (टीपीएफ) की याचिका पर उनके जवाब मांगे

Updated On: Jan 25, 2019 09:38 PM IST

Bhasha

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पासपोर्ट नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में संशोधित पासपोर्ट नियमों और विदेशी आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र, विदेश मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किए और त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट (टीपीएफ) की याचिका पर उनके जवाब मांगे. याचिका में पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम, 2015 और विदेशी (संशोधन) आदेश, 2015 की वैधता को चुनौती दी गई है.

याचिका में दावा किया गया है कि नए नियम और आदेश में धर्म को नागरिकता कानून में नए सिद्धांत के तौर पर जोड़ा गया है और इसे ‘सांप्रदायिक रूप से प्रेरित मानवतावाद’ करार दिया गया है.

इधर पासपोर्ट बनने में होने वाली देरी से परेशान लोगों के लिए मोदी सरकार बहुत जल्द चिप वाला पासपोर्ट ला रही है जिसमें 7 दिनों में आपके हाथ में पासपोर्ट होगा. इस योजना के तहत विदेश मंत्रालय बहुत जल्द चिप वाला ई पासपोर्ट जारी करेगी. इसमें सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ही प्रिंटिंग और पेपर क्वालिटी भी अच्छी होगी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन पासपोर्ट का उत्पादन नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में होगा और इसके लिए प्रेस को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन द्वारा मान्य खांचा और ऑपरेटिंग सिस्टम लेने के लिए टेंडर डालने की अनुमति दी गई है. जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, ई पासपोर्ट बनाए जाने का काम शुरू हो जाएगा.

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