बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलए दर्जे को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सुनवाई स्थगित कर दी.
Supreme Court adjourns hearing of a PIL seeking disqualification of Bihar Chief Minister Nitish Kumar’s legislative membership to March 19.
— ANI (@ANI) February 12, 2018
क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर नीतीश कुमार की विधायकी खत्म करने वाली याचिका पर जवाब मांगा था. नीतीश पर आरोप लगे थे कि अपने चुनावी हलफनामे में हत्या के केस को उन्होंने छुपा लिया.
पिछले साल एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने नीतीश के खिलाफ इस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी थी. इस बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस एएम खनविलकर हैं.
क्या कहती है याचिका
याचिका में कहा गया है कि नीतीश के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है जिसमें उनपर कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या का आरोप है. मामला 1991 का है जब बाढ़ संसदीय क्षेत्र के चुनाव में एक झगड़े में यह वाकया हुआ. इस घटना में चार लोगों के घायल होने की भी बात याचिका में कही गई है.
याचिका में यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग जानता था कि नीतीश पर आपराधिक मामला दर्ज है, तब भी उसने विधायकी दर्जा खत्म नहीं किया. एमएल शर्मा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि सबकुछ के बावजूद नीतीश कुमार अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बने हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को 19 मार्च तक टाल दिया.
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