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नेशनल हेराल्ड मामले में SC का निर्देश, हलफनामा दायर करें सोनिया-राहुल

सीबीडीटी के सर्कुलर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीज को भी हलफनामा दायर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी

Updated On: Jan 08, 2019 04:30 PM IST

FP Staff

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नेशनल हेराल्ड मामले में SC का निर्देश, हलफनामा दायर करें सोनिया-राहुल

यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों को हलफनामा (अफिडेविट) दायर करने को कहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस को भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (सीबीडीटी) के सर्कुलर पर उन्हें यह हलफनामा दायर करना होगा. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

बता दें कि नेशनल हेराल्‍ड केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के 2011-12 के कर निधारण मामलों को फिर से खोलने की अनुमति आयकर विभाग को दे दी है.

यह मामला निचली अदालत में सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यण स्वामी ने उठाया था. राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निचली अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को जमानत दी थी. स्वामी ने वित्त मंत्री को भी कर चोरी के बारे में याचिका दी थी.

स्वामी ने निचली अदालत में दायर अपनी शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर यंग इंडिया के जरिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान कर कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स के 90.25 करोड़ रूपए वसूल करने का अधिकार हासिल कर के धोखा और गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

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