नेशनल हेराल्ड मसले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी खारिज कर दी है. स्वामी ने कोर्ट से यह मांग की थी कि कांग्रेस, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया की बैलेंस शीट और आय संबंधी दस्तावेज उन्हें दिया जाए. कोर्ट को यह तय करना था कि स्वामी को ये दस्तावेज दिए जा सकते हैं या नहीं.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की इस अर्जी को खारिज कर दिया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने अपने आदेश में कहा है कि स्वामी को नेशनल हेराल्ड संबंधी दस्तावेज नहीं मिलेंगे.
इस केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा भी आरोपी हैं.
स्वामी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
गांधी परिवार के वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष यह अर्जी लगाई गई है. जिन दस्तावेजों की स्वामी मांग कर रहे हैं वह कांग्रेस पार्टी और एजेएल के गोपनीय दस्तावेज हैं. यह दस्तावेज स्वामी को नहीं दिए जाने चाहिए.
इस केस की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी. इस बीच फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. इसके अलावा स्वामी ने कहा कि 10 फरवरी को अगली सुनवाई के दौरान वे गवाहों की सूची भी अदालत को सौंपेंगे.
स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाई. फिर इस कंपनी के द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की पब्लिशर्स एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को अपने कब्जे में ले लिया गया. जिसके चलते करीब 90 करोड़ रुपये की संपत्ति का अधिकार यंग इंडिया को सिर्फ 50 लाख में मिल गया.
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