मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम रेप कांड मामले की जांच पटना हाईकोर्ट की निगरानी में होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की बेंच ने सोमवार को इस मामले में सीबीआई को दो हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी से अभी तक इस केस में की गई कार्रवाई का भी ब्योरा (डीटेल) मांगा है.
Patna HC has given 2 weeks time to CBI to prepare a report on #Muzaffarpur shelter home case. Also, court has asked state govt to provide details on rehabilitation of the inmates of shelter home: Lalit Kishore (Advocate General, Patna High Court) on #Muzaffarpur shelter home case pic.twitter.com/BRBINkdfZM
— ANI (@ANI) August 6, 2018
इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने हाईकोर्ट से इस मामले में सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग करने और स्पेशल कोर्ट में इसकी जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में ललित किशोर ने कहा कि हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार से राज्य के सभी शेल्टर होम्स के बारे में भी जानकारी देने को कहा है.
State govt’s written argument was presented before Patna HC today which court has accepted. Court has also accepted state govt’s appeal to hold HC-monitored CBI enquiry&conduct speedy trials in special court: Lalit Kishore(Advocate General,Patna HC) #Muzaffarpur shelter home case pic.twitter.com/MmJyeJJipC
— ANI (@ANI) August 6, 2018
TISS, मुंबई ने सोशल ऑडिट में किया था नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का खुलासा
बता दें कि इस साल के शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई (टीआईएसएस) ने अपने सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर के साहु रोड स्थित बालिका सुधार गृह (शेल्टर होम) में नाबालिग लड़कियों के साथ कई महीने तक रेप और यौन शोषण होने का खुलासा किया था.
मेडिकल जांच में शेल्टर होम की कम से कम 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई है. पीड़ित कुछ बच्चियों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता था फिर उनके साथ रेप किया जाता था. इस दौरान उनके साथ मारपीट भी होती थी. पीड़ित लड़कियों ने बताया कि जब उनकी बेहोशी छंटती थी और वो होश में आती थीं तो खुद को निर्वस्र (बिना कपड़ों) पाती थीं.
इस घटना के सामने आने के बाद नीतीश सरकार की काफी किरकिरी हुई है.
मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसके अलावा शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया गया है.
28 जुलाई को सीबीआई की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी. इस हाई प्रोफाइल केस में कई आरोपी जेल में हैं.
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