live
S M L

ममता Vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसने क्या कहा, पढ़ें

पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है

Updated On: Feb 05, 2019 01:48 PM IST

FP Staff

0
ममता Vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसने क्या कहा, पढ़ें

पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले को नैतिक जीत बताया, तो वहीं बीजेपी के नेता भी लगातार ममता पर निशाना साध रहे हैं. पढ़ें कोर्ट के फैसले के बाद किसने क्या कहा...

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार स्वायत्त संस्थाओं में दखल देकर विपक्ष पर हमला बोल रही है. हम ऐसे ही तत्वों के खिलाफ लड़ रहे हैं. ये किसी एक व्यक्ति, अफसर या पार्टी को लेकर नहीं है, हम सरकार की स्वायत्त संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिशों के खिलाफ लड़ रहे हैं.

वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हम पार्टी के आधार पर आज बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं. लाखों छोटे निवेशकों के साथ धोखा किया गया और उनका पैसा लूटा गया. ममता बनर्जी इस पर चुप क्यों है और दूसरी पार्टियों ने भी इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है. मामले में साजिश और मन लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे. जांच निष्पक्ष होनी चाहिए. ये सीबीआई के लिए बड़ी नैतिक जीत है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी ममता बनर्जी को परेशान कर रहे हैं. सबको परेशान कर रहे हैं. मेरे घर पर इन्होंने पुलिस की रेड कराई थी. मेरे सचिव के ऊपर रेड कराई थी. अब ममता जी पर रेड कर रहे हैं. ये ठीक नहीं है, देश के जनतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है.

सीबीआई की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. ममता का धर्मतल्ला के मेट्रो चैनल पर चल रहा धरना तीसरे दिन भी जारी है. उधर इस मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ-साफ कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा. कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार तटस्थ स्थान (न्यूट्रल प्लेस) शिलॉन्ग में सीबीआई के समक्ष पेश होंगे.

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई गोगोई ने साफ कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा लेकिन सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी. साथ ही सीजेआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से कोर्ट के अवमानना मामले में जवाब भी मांगा है. इसके साथ ही सीजेआई ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर और राज्य के चीफ सेक्रेटरी भी अवमानना मामले में कोर्ट को जवाब दें. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी को होगी.

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल जिरह कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस तरह की पेमेंट दी गई है वह संदेहास्पद है. उनका कहना है कि पेमेंट चेक से हुई हैं. सीबीआई ने इस मामले सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त दस्तावेज सौंपे हैं. सीबीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वह और दस्तावेज जमा करना चाहते हैं लेकिन वे सीलबंद लिफाफे में इसे सौंपेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ममता बनर्जी सरकार की बातें सुनेंगे. कोर्ट ने आगे कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्न को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए, ताकि जांच एजेंसी पूछताछ कर सके. चीफ जस्टिस ने पूछा, क्यों राजीव कुमार को CBI के सामने नहीं आना चाहिए? सुप्रीम ने कहा, हमारे प्रस्तावित ऑर्डर में पश्चिम बंगाल की सरकार को क्या आपत्ति है?

ममता बनर्जी सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे. सिंघवी ने कहा कि राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ. अभी तक तीन समन जारी किए गए थे. सीबीआई की तरफ से कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं आया था.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi