मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 धार्मिक नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है.
हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के जज पी. के जायसवाल और जज एस. के अवस्थी ने इस याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया.
High Court issues notice to Madhya Pradesh government over granting minister of state' (MoS) status to five religious leaders, asks state government reply within three weeks.
— ANI (@ANI) April 9, 2018
स्थानीय नागरिक रामबहादुर वर्मा की याचिका में गुहार की गयी है कि पांचों धार्मिक नेताओं को प्रदेश सरकार का दिया गया राज्य मंत्री दर्जा समाप्त किया जाए.
याचिका में दलील दी गई है कि राज्यमंत्री के दर्जे के कारण पांचों धार्मिक हस्तियों को मिलने वाली सरकारी सुख-सुविधाओं का बोझ आखिरकार जनता पर आएगा, जबकि संविधान में इस तरह के दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है.
राज्य सरकार ने नर्मदा किनारे के क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता के विषयों समेत अलग-अलग क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए विशेष समिति गठित की है. इस समिति के 5 सदस्यों- नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज, भैयू महाराज, कंप्यूटर बाबा और योगेंद्र महंत को हाल ही में सरकार ने राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया है.
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