पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू कुमार यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी होटल मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. सोमवार को इन तीनों के साथ ही मामले के अन्य आरोपियों को भी इस मामले में जमानत मिली है.
कोर्ट ने एक लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर इन्हें जमानत दी है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.
कोर्ट के फैसले पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर विश्वास है.
Tejashwi Yadav on being granted regular bail in IRCTC scam case: We are confident of getting justice. We trust the judiciary. pic.twitter.com/pe1ycSBkih
— ANI (@ANI) January 28, 2019
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से आईआरसीटीसी रेलवे घोटाले से जुड़े दो मामले दायर किए गए हैं.
यह मामले आईआरसीटीसी के दो होटलों (रांची और पुरी में रेलवे के होटलों) की देखरेख का काम निजी फर्मों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है.
बता दें कि सीबीआई ने अपने एफआईआर में आरोप लगाया था कि लालू यादव ने यूपीए शासनकाल में बतौर रेल मंत्री वर्ष 2004 में आईआरसीटीसी के दो होटलों के रख-रखाव का काम एक निजी कंपनी को सौंप दिया था. एफआईआर के मुताबिक इसके बदले उन्होंने (लालू यादव) पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के मालिकाना हक वाली कंपनी से पटना के कमर्शियल इलाके में बेशकीमती भूखंड घूस के तौर पर ली थी.
सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने लालू के परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था.
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