सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. इस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया और चिदंबरम की याचिका का पुरजोर विरोध किया. एनडीटीवी की खबर के अनुसार ईडी ने हलफनामे में कहा कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. अगर वह बाहर जाते हैं तो इससे मामले की जांच में और देरी होगी. बता दें कि INX मीडिया मामले में सीबीआई के रेड कॉर्नर नोटिस के चलते कार्ति को हर बार विदेश जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है.
Supreme Court asks Enforcement Directorate to inform it by Wednesday, 30 January about the dates when the agency wants to question Karti Chidambaram in INX media case. SC to hear plea of Karti Chidambaram seeking permission to travel abroad from Feb 21-28, on 30 Jan. (file pic) pic.twitter.com/MOnqQNBTYe
— ANI (@ANI) January 28, 2019
कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि कार्ति जांच में भी सहयोग करें
वहीं कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कार्ति जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें अब टेनिस टूर्नामेंट के लिए विदेश जाने की इजाजत नहीं मिलेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में वह तारीख बताए, जिस दिन पूछताछ के लिए कार्ति की जरूरत हो रही है. कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि कार्ति जांच में भी सहयोग करें और जरूरत पड़ने पर विदेश भी जा सकें.
ईडी ने कहा है कि कार्ति पिछले 6 महीने में 51 दिन विदेश में रहे
सुप्रीम कोर्ट ने इन तारीखों का ब्योरा देने के लिए आगामी बुधवार तक का समय दिया है और साथ ही कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में ईडी ने कहा है कि कार्ति पिछले 6 महीने में 51 दिन विदेश में रहे. वह अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. ईडी ने कहा- INX और एयरसेल मैक्सिस मामले में जांच पूरी करने के लिए कार्ति से पूछताछ जरूरी है.
कार्ति की जांच ईडी और सीबीआई द्वारा कई मामलों में की जा रही है
कार्ति को विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. बता दें, फरवरी-मार्च के बीच यूके, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जाने के लिए कार्ति की याचिका पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. बता दें कि कार्ति चिदंबरम की जांच ईडी और सीबीआई द्वारा कई मामलों में की जा रही है. इनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से संबंधित आईएनएक्स मीडिया को विदेशी फंड, 305 करोड़ रुपए प्राप्त करना भी शामिल है, जब उनके पिता पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे.
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